*लखीमपुर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देश में 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के को वैध मुद्रा*

लखीमपुर 25 जुलाई लखीमपुर जिले के मजिस्ट्रेट श्री सुमित सत्तावन ने व्यापारियों और आम जनता को 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के को स्वीकार करने में अनिच्छा और इन सिक्कों की प्रामाणिकता के बारे में उनके बीच संदेह को देखा है।  इस संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश जारी कर दिया है।
 जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि भारत सरकार के अधीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के जारी किये हैं। इन सिक्कों में देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित विभिन्न विषयों को प्रतिबिंबित करने वाली कई अनूठी विशेषताएं हैं और इसी उद्देश्य से समय-समय पर इन्हें पेश किया जाता है।
 भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, ये सिक्के वैध मुद्रा हैं। और
 इन्हें लेनदेन के लिए स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया जा सकता है। और इसलिए, इन सिक्कों को बाजार के साथ-साथ जनता के सामान्य सदस्यों के बीच प्रसारित करने में कोई कठिनाई नहीं है।
 भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों को अपनी सभी शाखाओं में लेनदेन और विनिमय के लिए इन मुद्राओं को स्वीकार करने की सलाह दी है। इसके अलावा, पूरे 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के राष्ट्रीय मुद्रा हैं। और किसी को भी इन सिक्कों को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने धारक को इन सिक्कों का मूल्य देने का वादा किया है।
 जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक,आरबीआई के नियमों के मुताबिक जो भारतीय भारतीय मुद्रा लेने से इनकार करेंगे,उन पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

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