मार्गेरिटा: असम के मार्गेरिटा को-जिला के अंतर्गत मार्गेरिटा शहर में शुक्रवार को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), २००३ के प्रभावी क्रियान्वयन तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाया गया।
इस अभियान का नेतृत्व मार्गेरिटा को-जिला की सहायक आयुक्त प्रणामी गोगोई (एसीएस) ने किया। अभियान में मार्गेरिटा नगर पालिका बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी बिक्रम शर्मा, मार्गेरिटा थाना के एक उपनिरीक्षक तथा नगर पालिका बोर्ड और पुलिस थाने के अन्य अधिकारी शामिल थे।
अभियान के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के निर्धारित १०० गज के दायरे में स्थित दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दायरे में मार्गेरिटा कॉलेज, पीएम श्री टाउन हाई स्कूल, मार्गेरिटा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, मार्गेरिटा टाउन पब्लिक प्राइमरी स्कूल तथा महाबीर दास हिंदी लोअर प्राइमरी स्कूल शामिल थे।
निरीक्षण के दौरान COTPA, २००३ के प्रावधानों के उल्लंघन पर विशेष ध्यान दिया गया। इनमें शैक्षणिक संस्थानों के १०० गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध तथा तंबाकू उत्पादों के प्रदर्शन और विज्ञापन से संबंधित नियम शामिल थे। उल्लंघन के मामलों में आवश्यक कार्रवाई की गई तथा जहां लागू था, प्रतिबंधित वस्तुओं को जब्त किया गया।
दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को भी अधिनियम के कानूनी प्रावधानों तथा बच्चों और युवाओं को तंबाकू उत्पादों की पहुंच से दूर रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।
मार्गेरिटा को-जिला प्रशासन ने दोहराया कि कानून का पालन सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों को तंबाकू उत्पादों के संपर्क से बचाने के लिए नियमित निगरानी तथा समय-समय पर प्रवर्तन अभियान जारी रखे जाएंगे।