काछार में नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी निषेधाज्ञा लागू
23 मार्च को नामांकन के अंतिम दिन शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त
शिलचर, 22 मार्च: असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन के अंतिम दिन 23 मार्च को संभावित भारी भीड़ को देखते हुए काछार जिला प्रशासन ने सख्त एहतियाती कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी आयुष गर्ग, आईएएस ने नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और बाधारहित बनाने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।
प्रशासन के अनुसार, अंतिम दिन प्रत्याशियों, समर्थकों और आम लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति की संभावना है, जिससे नामांकन केंद्र पर भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
जारी निर्देशों के मुताबिक, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में 23 मार्च को सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक किसी भी प्रकार के फेरीवालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को संचालन की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, इस अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति न ली गई हो।
हालांकि, यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस, अर्धसैनिक बल, मजिस्ट्रेट, न्यायिक अधिकारी तथा चुनाव या सरकारी कार्य से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे नियमों का पालन करें, ताकि नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।
यह जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बराक वैली जोन, शिलचर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।