एमएसी चुनाव २०२६ से पहले जोरहाट जिला प्रशासन ने लागू की आदर्श आचार संहिता

[सरकारी संपत्तियों से राजनीतिक विज्ञापन २४ घंटे के भीतर हटाने का निर्देश; सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के लिए क्रमशः ४८ और ७२ घंटे की समय-सीमा निर्धारित]

जोरहाट: मिषिंग स्वायत्त परिषद (एमएसी) चुनाव २०२६ के कार्यक्रम की घोषणा के मद्देनजर जोरहाट जिला प्रशासन ने जिले के उन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू करने का आदेश जारी किया है, जहां यह संहिता प्रभावी है।

यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी, जोरहाट (आदर्श आचार संहिता प्रकोष्ठ, मिषिंग स्वायत्त परिषद चुनाव) के कार्यालय द्वारा आदेश संख्या १९८७२५/डीएफए ६५५२३५ के तहत जारी किया गया। यह आदेश असम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक ३ नवंबर, २०२६ को जारी अधिसूचना संख्या एसईसी.१६/२०२६/११६ के बाद जारी किया गया है।

स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जोरहाट की जिला आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जय शिवानी ने यह निर्देश जारी किया है।

आदेश के अनुसार, सरकारी संपत्तियों पर की गई सभी प्रकार की दीवार लेखन, पोस्टर, कागज एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री, कट-आउट, होर्डिंग, बैनर और झंडों को आदर्श आचार संहिता लागू होने के २४ घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।

इसी प्रकार, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़कें, सरकारी बसें, बिजली एवं टेलीफोन के खंभे तथा नगरपालिका भवनों सहित सार्वजनिक संपत्तियों पर प्रदर्शित सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को ४८ घंटे के भीतर हटाना होगा।

प्रशासन ने निजी संपत्तियों पर प्रदर्शित राजनीतिक विज्ञापनों को भी लागू स्थानीय कानूनों एवं न्यायालय के निर्देशों के अधीन ७२ घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया है, ताकि सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों को समान अवसर मिल सके और चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।

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