शिलचर में श्रम कानून एवं सामाजिक सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम

शिलचर, 11 जुलाई। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ (बीआरएमजीएसएस), एनएफआर जोन, लामडिंग डिवीजन, त्रिपुरा राज्य के तत्वावधान में शुक्रवार को सिलचर के एक होटल में श्रम कानून, चार नई श्रम संहिताओं (लेबर कोड) तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भाग लिया।

मुख्य अतिथि केंद्रीय सहायक श्रम आयुक्त तपन चाकमा ने कहा कि इस क्षेत्र के लगभग 90 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और अभी भी सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 43 श्रम कानूनों को समेकित कर चार श्रम संहिताएं लागू की हैं, जिससे श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन, नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, बोनस, ओवरटाइम भुगतान, प्रतिदिन आठ घंटे का कार्य, निश्चित अवधि की नियुक्ति तथा वृद्धावस्था पेंशन जैसे अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने श्रमिकों से सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने और अधिकारों के हनन की स्थिति में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की अपील की।

बीआरएमजीएसएस के राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने श्रमिक हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए श्रम कानूनों में समयानुकूल सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया।

उन्होंने जानकारी दी कि 15 जुलाई को विभिन्न स्थानों पर श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि श्रमिकों की समस्याओं और कल्याण संबंधी मुद्दों को लेकर वह शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।

कार्यक्रम में एनएफआर जोन के सुमित राय सहित संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सुमित राय के स्वागत भाषण से हुआ।

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