धुबरी में ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य एवं मतिरचर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष अब्दुर रहमान पद से हटाए गए

धुबरी, 23 जुलाई: असम पंचायत अधिनियम, 1994 का उल्लंघन कर तथा निर्वाचन अधिकारी के समक्ष गलत जानकारी प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने के आरोप में धुबरी जिले की 73 नंबर मतिरचर ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या-5 के निर्वाचित सदस्य एवं ग्राम पंचायत अध्यक्ष अब्दुर रहमान को पद से हटा दिया गया है।

नियमों के अनुसार तीन जीवित संतान वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। आरोप है कि अब्दुर रहमान ने अपनी पहली पत्नी के केवल दो बच्चों की जानकारी देकर नामांकन दाखिल किया, जबकि दूसरी पत्नी और उससे जन्मे एक बच्चे की जानकारी छिपा ली। ग्राम पंचायत के कुछ सदस्यों ने जिला आयुक्त को शिकायत दी थी कि अब्दुर रहमान की दो पत्नियां और तीन जीवित संतान हैं। लंबे समय तक चली जांच के बाद जिला आयुक्त ने उन्हें तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित करते हुए पद से हटा दिया।

जिला आयुक्त कार्यालय की पंचायत शाखा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अतिउर रहमान नामक व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई गई। जांच की जिम्मेदारी सहायक आयुक्त टी. चेतिया (ACS) को सौंपी गई थी।

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि अब्दुर रहमान की एक से अधिक जीवनसंगिनियों से दो से अधिक जीवित संतान हैं। उनकी तीसरी संतान सुहान अहमद का जन्म 4 जून 2025 को उनकी दूसरी पत्नी से हुआ था।

आदेश में कहा गया है कि यह मामला असम पंचायत अधिनियम, 1994 की धारा 111(2)(क) का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रावधान के अनुसार, एक या एक से अधिक जीवनसंगिनियों से दो से अधिक जीवित संतान रखने वाला कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत, आंचलिक पंचायत या जिला परिषद का सदस्य, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष बनने या पद पर बने रहने का पात्र नहीं है।

इसी आधार पर जिला आयुक्त ने अब्दुर रहमान को तत्काल प्रभाव से वार्ड सदस्य के पद से हटा दिया तथा उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी।

इस फैसले के बाद मतिरचर ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड में रिक्त हुई सीट को भरने के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि अब्दुर रहमान मतिरचर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे थे।

प्रेषक: सलीम शेख, धुबरी।

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