तिनसुकिया में मालवाहक वाहनों से श्रमिकों के परिवहन पर प्रतिबंध

तिनसुकिया: सार्वजनिक सुरक्षा और श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तिनसुकिया के जिला दंडाधिकारी सुमित सत्तावन ने ट्रक और पिक-अप वैन जैसे मालवाहक वाहनों में श्रमिकों के परिवहन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

जिला दंडाधिकारी ने कहा कि उनके संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं, जिनमें चाय बागानों, कारखानों और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को मालवाहक वाहनों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा है। इस तरह श्रमिकों का परिवहन बेहद जोखिमपूर्ण है और यह मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ के प्रावधानों का उल्लंघन भी माना जाता है। इससे श्रमिकों के जीवन और सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

आदेश के तहत कारखानों और चाय बागानों के मालिकों एवं प्रबंधन, निर्माण कंपनियों तथा ठेकेदारों को श्रमिकों के परिवहन के लिए बस, मिनीबस या पर्याप्त बैठने की व्यवस्था वाले अन्य यात्री वाहनों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।

उन्हें श्रमिकों को ले जाने के लिए मालवाहक वाहनों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने तथा मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ और अन्य लागू सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जिला दंडाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की संबंधित धाराओं तथा अन्य लागू कानूनों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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