जोरहाट: जोरहाट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मिलिटेंट्स और एंटी-सोशल एलिमेंट्स की गैर-कानूनी मूवमेंट को रोकने और बॉर्डर इलाकों में शांति और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए असम-नागालैंड बॉर्डर के असम की तरफ कर्फ्यू लगा दिया है।
ऑर्डर के मुताबिक, असम-नागालैंड बॉर्डर पर पांच किलोमीटर के एरिया में रात 8:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान, सभी आम गाड़ियों और लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
हालांकि, ये रोक ड्यूटी पर तैनात आर्म्ड फोर्स, सिक्योरिटी वालों और पुलिस वालों, ड्यूटी पर तैनात एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ड्यूटी पर तैनात फॉरेस्ट अधिकारियों और दूसरी ऑथराइज्ड लॉ-एनफोर्समेंट एजेंसियों पर लागू नहीं होंगी।
यह ऑर्डर संबंधित बॉर्डर इलाकों में तुरंत लागू हो गया है और अगले निर्देशों तक लागू रहेगा। ऑर्डर तोड़ने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 223 के तहत सज़ा का सामना करना पड़ेगा।