अवैध देसी शराब के उत्पादन पर अंकुश लगाने के लिए तिनसुकिया जिला प्रशासन ने शीरे पर नियम सख्त किए

तिनसुकिया: अवैध देसी शराब के उत्पादन पर रोक लगाने और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से तिनसुकिया जिला प्रशासन ने तरल शीरे और शीरे के पाउडर के भंडारण, खरीद-बिक्री तथा परिवहन को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं।

जिला दंडाधिकारी सुमित सत्तावन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), २०२३ की धारा १५२ के तहत अंतिम आदेश जारी किया है। इस आदेश के माध्यम से १७ अगस्त, २०२६ को जारी सशर्त आदेश को अंतिम रूप दिया गया है। आदेश के अनुसार, जिला प्रशासन के पास पंजीकरण कराए बिना कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान तरल शीरे अथवा शीरे के पाउडर का भंडारण, खरीद-बिक्री या परिवहन नहीं कर सकेगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन उत्पादों का बिना पंजीकरण भंडारण करते पाए जाने पर किसी भी गोदाम, भंडारगृह, आवासीय परिसर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को मजिस्ट्रेट, पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यबल द्वारा तत्काल सील कर दिया जाएगा। ऐसे अनधिकृत भंडार को अवैध देसी शराब के निर्माण के उद्देश्य से रखा गया माना जाएगा। दोषियों के विरुद्ध संशोधित असम आबकारी अधिनियम, २०२० की धारा ५३(१) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), २०२३ की धारा २२३ के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश और लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार जब्त सामग्री, वाहनों और प्रतिष्ठानों को भी जब्त किया जा सकता है।

सभी पंजीकृत व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, पशु आहार निर्माताओं, बेकरी संचालकों तथा अन्य अधिकृत उपयोगकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने मौजूदा भंडार, खरीद के स्रोत और ग्राहकों की सूची तीन दिनों के भीतर आबकारी अधीक्षक के कार्यालय में जमा करें। इसके अलावा, प्रत्येक माह की सात तारीख तक मासिक भंडार विवरण जमा करना अनिवार्य होगा।

जिले के भीतर तरल शीरे और शीरे के पाउडर के परिवहन के लिए जिला आयुक्त कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। अंतिम उपयोगकर्ताओं के विवरण का सत्यापन पशु चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा।

आदेश के तहत सभी अधिकृत गोदामों, दुकानों और बिक्री केंद्रों पर चौबीसों घंटे सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य कर दी गई है। कैमरों के माध्यम से परिसर के अंदर और बाहर, प्रवेश एवं निकास द्वार तथा सामान की लोडिंग वाले स्थानों पर निगरानी रखनी होगी। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) में एक महीने तक सुरक्षित रखनी होगी।

खुदरा विक्रेताओं को २५० ग्राम से अधिक शीरे का पाउडर अथवा किसी भी मात्रा में तरल शीरा बेचने पर खरीदारों का विवरण दर्ज करना होगा और उत्पाद के अंतिम उपयोग का सत्यापन करना होगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ तथा असम आबकारी अधिनियम, २०२० की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, गोदामों को सील करने और पंजीकरण रद्द करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

यह आदेश तिनसुकिया जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जिला प्रशासन ने कहा कि इन सख्त उपायों का उद्देश्य अवैध देसी शराब के निर्माण में सहायक आपूर्ति शृंखला को तोड़ना और जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है। प्रशासन ने आम जनता तथा सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करने की अपील की है।

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