शिव दयाल सिंह
होजाई, 17 अगस्त 2026: अवैध और जहरीली शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए होजाई जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट संजय दत्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर पूरे जिले में बिना अनुमति लाली (तरल गुड़) और पाउडर गुड़ के भंडारण, बिक्री तथा परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रशासनिक जांच में सामने आया कि मवेशियों के चारे के नाम पर बेची जाने वाली लाली तथा अन्य राज्यों से मंगाए जाने वाले पाउडर गुड़ का इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध देशी और जहरीली शराब तैयार करने में किया जा रहा था। पूर्व में राज्य के विभिन्न हिस्सों में जहरीली शराब से हुई मौतों और इससे उत्पन्न जनसुरक्षा के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने संभावित हादसों को रोकने के लिए यह कदम उठाया है।
बिना अनुमति बिक्री और भंडारण पर रोक: आदेश के अनुसार, वैध अनुमति के बिना जिले में कहीं भी लाली या पाउडर गुड़ का भंडारण, बिक्री अथवा परिवहन गैरकानूनी होगा।
पशु आहार के लिए पूर्व अनुमति जरूरी: पशु चारे के उद्देश्य से लाली गुड़ खरीदने वाले व्यक्ति या व्यापारी को जिला मजिस्ट्रेट अथवा पशुपालन विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
500 ग्राम तक के पैकेट प्रतिबंध से बाहर: आम उपभोक्ताओं की घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 500 ग्राम या उससे कम वजन वाले पाउडर गुड़ के पैकेटों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने पुलिस को पूरे जिले में निगरानी बढ़ाने और आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति पर रोक लगाने और जहरीली शराब से होने वाली संभावित जनहानि को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।