जोरहाट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने BNSS सेक्शन 163 के तहत पाबंदियां लगाईं

जोरहाट: जोरहाट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जय शिवानी, IAS, ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 163 के तहत जिले में कई पाबंदियां लगाई हैं। ऐसा उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका का हवाला देते हुए किया है।

यह आदेश, जो तुरंत लागू हो गया है, इसका मकसद किसी भी अनचाही घटना, शांति भंग और ऐसी गतिविधियों को रोकना है जिनसे लोगों की जान और संपत्ति को खतरा हो सकता है।

इस आदेश के तहत, बिना पहले से इजाज़त के किसी भी पब्लिक जगह पर पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। पब्लिक जगहों पर लाठी, खंजर, तलवार और दूसरे जानलेवा हथियार ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है।

बिना इजाज़त के पब्लिक मीटिंग, जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल, भूख हड़ताल, धरना और नारे लगाने पर रोक लगा दी गई है, जिससे सड़कों, हाईवे, फुटपाथ या नॉर्मल ट्रैफिक में रुकावट आती हो। पब्लिक हस्तियों, जाने-माने लोगों और चुने हुए प्रतिनिधियों के घरों के सामने, साथ ही सरकारी ऑफिसों के सामने प्रदर्शन या धरने पर भी रोक है।

इस ऑर्डर में पब्लिक जगहों, सड़कों और सरकारी ऑफिसों के पास मशाल जुलूस निकालने और पुतले, टायर या दूसरी चीज़ें जलाने पर भी रोक है। पब्लिक जगहों पर ज्वलनशील चीज़ें ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है।

पब्लिक जगहों पर ड्रिल या इसी तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए डंडों जैसे हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी गई है। हाईवे, सरकारी ऑफिसों या दूसरी पब्लिक जगहों पर लॉटरी या जुए के सिलसिले में लोगों से ज़बरदस्ती पैसे इकट्ठा करने पर भी रोक लगा दी गई है।

पैदल चलने वालों या चलती या रुकी हुई गाड़ियों पर पटाखे या ज्वलनशील चीज़ें फेंकना मना है। इस ऑर्डर में आम लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों पर रंग या आपत्तिजनक चीज़ें फेंकने पर भी रोक है।

हॉस्पिटल, कोर्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास तेज़ आवाज़ वाले लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। भड़काऊ, सांप्रदायिक, देश-विरोधी या नस्ल-विरोधी भाषण, नारे, बैनर, पोस्टर और दीवार पर लिखने पर भी रोक लगा दी गई है।

इस ऑर्डर में टिंटेड या ओपेक ग्लास और वैक्यूम हॉर्न वाली गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। रंगीन, चमकदार या हाई-बीम लाइट वाली गाड़ियों पर भी म्युनिसिपल शहर की सीमा के अंदर रोक लगा दी गई है।

इस ऑर्डर के तहत ऑलिव-ग्रीन मिलिट्री यूनिफॉर्म जैसे कपड़े पहनने पर भी रोक लगा दी गई है। ये रोक पूरे जोरहाट जिले में पहले ही लागू हो चुकी हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार लागू रहेंगी।

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