कोकराझार, 22 जुलाई: क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA), कोकराझार की एक बोर्ड बैठक आज जिला आयुक्त सह RTA अध्यक्ष पंकज चक्रवर्ती की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कोकराझार शहर में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने और परिवहन परमिट नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
प्रमुख निर्णय:
ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक: कोकराझार नगरपालिका क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में ई-रिक्शा के नए पंजीकरण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। यह कदम शहर में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या, कोकराझार नगरपालिका बोर्ड की सिफारिशों और जनता की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
शहर में बाहरी ई-रिक्शा के प्रवेश पर प्रतिबंध: बोर्ड ने यह भी तय किया है कि दूरदराज के इलाकों और हाईवे से आने वाले ई-रिक्शा के कोकराझार शहर में प्रवेश और संचालन को प्रतिबंधित किया जाएगा, क्योंकि ई-रिक्शा मुख्य रूप से ‘लास्ट-माइल कनेक्टिविटी’ के लिए हैं। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य का कोई भी डीलर कोकराझार शहर के 10 किमी दायरे के भीतर के पते पर किसी ई-रिक्शा का पंजीकरण न करे।
बिना काउंटर-हस्ताक्षर वाले परमिट वाहनों पर कार्रवाई: RTA ने निर्देश दिया है कि अन्य क्षेत्रों या राज्यों के परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए ऐसे यात्री वाहन, जिन पर सक्षम प्राधिकारी का आवश्यक काउंटर-हस्ताक्षर (Countersignature) नहीं है, उन्हें कोकराझार जिले में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी (DTO), कोकराझार को नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।