जोरहाट: जोरहाट जिला प्रशासन ने 5 जुलाई, 2026 को होने वाले असम पब्लिक सर्विस कमीशन (APSC) कंबाइंड कॉम्पिटिटिव (प्रिलिमिनरी) एग्जाम, 2025 को देखते हुए पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 163 के तहत रोक लगा दी है।
ये पाबंदियां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जय शिवानी, IAS ने एग्जाम को आसानी से, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने, एग्जाम सेंटर के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी की हैं।
ऑर्डर के मुताबिक, अगली सूचना तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी:
– सभी एग्जाम सेंटर के 100 मीटर के दायरे में बिना इजाज़त वाले लोगों की एंट्री और गैर-ज़रूरी भीड़ पर रोक है। – परीक्षा ड्यूटी में लगी गाड़ियों, पुलिस, एम्बुलेंस और फायर और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर, प्रतिबंधित ज़ोन के अंदर गाड़ियों की आवाजाही और पार्किंग की इजाज़त नहीं होगी।
– परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी अधिकृत अधिकारी किसी भी गलत तरीके से उम्मीदवारों की मदद नहीं करेगा।
– परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, वाई-फ़ाई वाले गैजेट या किसी भी दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है, सिवाय सेंटर-इन-चार्ज और ड्यूटी पर मौजूद अधिकृत अधिकारियों के।
– अधिकृत निरीक्षकों के अलावा कोई भी व्यक्ति उम्मीदवारों को आधिकारिक तौर पर दी गई सीटों के अलावा दूसरी सीटों पर बैठने के लिए नहीं कहेगा या उनकी मदद नहीं करेगा।
– परीक्षा खत्म होने तक परीक्षा केंद्रों के अंदर और आसपास लाउडस्पीकर या तेज़ आवाज़ वाले साउंड सिस्टम का इस्तेमाल मना रहेगा।
– परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में खाने-पीने के स्टॉल और टेम्पररी दुकानें नहीं लगाई जा सकेंगी।
ज़िला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का कोई भी उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने कैंडिडेट्स, पेरेंट्स और आम लोगों से अपील की है कि वे एग्जाम को शांतिपूर्ण, सही तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से कराने में पूरा सहयोग करें।