बराक घाटी के चाय बागानों में मजदूरी बढ़ोतरी लागू, यूनियन की प्रबंधन से पालन सुनिश्चित करने की अपील

बराक घाटी के चाय बागानों में मजदूरी बढ़ोतरी लागू, यूनियन की प्रबंधन से पालन सुनिश्चित करने की अपील

शिलचर, 9 मार्च: असम सरकार के श्रम कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा 7 मार्च 2026 को जारी मेमो संख्या E:572879/145-A के अनुसार राज्य के चाय बागानों में कार्यरत चाय श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि की गई है।

सूत्रों के अनुसार, राज्य के चाय श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सरकारी अधिकारियों तथा श्रमिक-कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। उपरोक्त बैठक में बारात चाय श्रमिक यूनियन के महासचिव राजदीप ग्वाला भी उपस्थित थे।

minimum Wages Advisory Board for Tea Plantation Workers of Assam की इस बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर चाय श्रमिकों की मौजूदा दैनिक मजदूरी में अंतरिम रूप से 30 रुपये की वृद्धि को मंजूरी दी गई है।

इस वृद्धि के बाद बराक घाटी के चाय बागानों में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक की दैनिक मजदूरी 258 रुपये निर्धारित की गई है। यह नई मजदूरी दर 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।

इस संबंध में बराक चाय श्रमिक यूनियन के महासचिव राजदीप ग्वाला ने बराक घाटी के सभी बागान पंचायतों से अपील की है कि वे बागान प्रबंधकों से मिलकर यह सुनिश्चित करें कि 1 अप्रैल से सभी श्रमिकों को नई दर के अनुसार 258 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाए।

उन्होंने कहा कि यदि किसी चाय बागान प्रबंधन द्वारा इस सरकारी निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत यूनियन को दी जाए, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

यूनियन की ओर से इस संबंध में बागान प्रबंधकों को भी प्रतिलिपि भेजी गई है।

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