जबलपुर में नए कानून के तहत घमापुर थाना में दर्ज हुई पहली एफआईआर..!

जबलपुर. देश भर में आज से नया कानून लागू हो गया है, जिसके तहत मारपीट से लेकर हत्या तक कई धाराओं में परिवर्तन हुआ है. जबलपुर में आज नए कानून के तहत घमापुर थाना में 3.02 बजे मारपीट का प्रक रण दर्ज हुआ है. पहले मारपीट के मामले में 323, 294, 506, 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाता था. आज से लागू हुए नए कानून की धारा 296, 115 (2), 351 (2), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार शक्ति अहिरवा पिता नारायण प्रसाद अहिरवार उम्र 30 वर्ष निवासी गोपाल होटल आशा चक्की के पास  अपने घर जा रहा था, जब वह गोपाल होटल के सामने से गुजर रहा था. इस दौरान रोशनी पासी, सोनू, मंजीत ठाकुर, राजेन्द्र विनोदिया, कान्हा ठाकुर, शुभम उर्फ चऊआ प्रजापति ने पुरानी रंजिश के चलते गाली गलौज कर दी. नारायण ने विरोध किया तो सभी ने मिलकर मारपीट कर दी. थाना पहुंचे नारायण ने शिकायत दी, जिसपर पुलिस ने प्रकरण दर्ज लिया. जबलपुर में नए कानून की धारा के तहत 3 बजकर 2 मिनट पर पहला प्रकरण थाना के प्रधान आरक्षक 1718 राकेश पांडेय ने दर्ज किया है.

Leave a Comment